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गृह मंत्रालय ने अनलॉक-3 के लिए जारी किए दिशा-निर्देश, खुलेंगे जिम, स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद
गृह मंत्रालय ने ‘अनलॉक 3’ के दिशानिर्देश जारी किये, कोविड-19 निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर और अधिक गतिविधियों की अनुमति दी। निषिद्ध क्षेत्रों में लॉकडाउन 31 अगस्त तक कड़ाई से लागू। गृह मंत्रालय ने कहा कि पांच अगस्त से योग संस्थान और जिम खोलने की अनुमति, स्वास्थ्य मंत्रालय जारी करेगा मानक परिचालन प्रक्रियाएं। ‘अनलॉक 3’ के दिशानिर्देशों में गृह मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोहों की अनुमति। सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, बार और सभागार स्कूल और कॉलेजों 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति, अन्य अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की आवाजाही चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी। इसके साथ-साथ नाइट कर्फ्यू को हटा दिया गया है। इसके साथ-साथ मेट्रो सेवाओं पर लगी रोक जारी रहेगी।
Ministry of Home Affairs (MHA) issues #Unlock3 guidelines. Restrictions on the movement of individuals during night have been removed. Yoga institutes and gymnasiums will be allowed to open from August 5, 2020. pic.twitter.com/eTTJwWei0K
— ANI (@ANI) July 29, 2020