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ITR भरने और पैन-आधार लिंक करने के लिए सरकार ने दी तीन महीने की मोहलत

Nirmala

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ITR भरने और पैन-आधार लिंक करने के लिए सरकार ने दी तीन महीने की मोहलत

नयी दिल्ली। करदाताओं को राहत देते हुये सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 की आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को इस फैसले की जानकारी दी। इसके साथ ही देरी से कर भुगतान पर लगने वाली ब्याज की दर को भी 12 प्रतिशत से घटाकर 9 प्रतिशत वाषिर्क कर दिया गया है। सीतारमण ने कहा कि सरकार ने स्थायी खाता संख्या (पैन) को विशिष्ट पहचान संख्या आधार के साथ जोड़ने की अंतिम तिथि को भी 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया है।

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कोरोना वायरस फैलने से रोकने की वजह से देश के कई राज्यों में तमाम गतिविधियों को बंद किया गया है। उन्होंने इसी कड़ी में लोगों को और राहत देते हुये कहा कि विवाद से विश्वास योजना के तहत कर विवादों का समाधान करने के की समयसीमा को भी 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि बढ़ी समयसीमा के भीतर जो भी इस योजना का लाभ उठायेंगे उनहें मूल कर राशि पर 10 प्रतिशत ब्याज नहीं देना होगा। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस अवसर पर वित्त मंत्री के साथ उपस्थित थे।इस अवसर पर करदाताओं, छोटे कारोबारियों और अन्य को विभिन्न अनुपालनों के मामले में अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने घोषणा की गई।

 

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