Connect with us

राजस्थान उच्च न्यायालय ने विधानसभाध्यक्ष से 24 जुलाई तक अयोग्यता नोटिस पर कार्रवाई टालने को कहा

National

राजस्थान उच्च न्यायालय ने विधानसभाध्यक्ष से 24 जुलाई तक अयोग्यता नोटिस पर कार्रवाई टालने को कहा

राजस्थान उच्च न्यायालय ने मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष से कांग्रेस के बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता नोटिस पर कार्रवाई 24 जुलाई तक टालने का आग्रह किया। विधानसभा अध्यक्ष के वकील ने इस बारे में बताया। अदालत सचिन पायलट और 18 बागी विधायकों की याचिका पर अपना फैसला 24 जुलाई को सुनाएगी। उच्च न्यायालय ने राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अयोग्यता नोटिस पर किसी भी कार्रवाई से सचिन पायलट और कांग्रेस के अन्य बागी विधायकों को चार दिनों की राहत प्रदान की थी। मुख्यमंत्री गहलोत के खिलाफ बगावत करने के बाद पायलट को उप मुख्यमंत्री पद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से बर्खास्त किया जा चुका है।

More in National

To Top