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जगन्नाथ पुरी पर सुप्रीम कोर्ट ने पलटा अपना फैसला, शर्तों के साथ मिली रथयात्रा को हरी झंडी
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को संकेत दिया कि वह पुरी में 23 जून से प्रस्तावित भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के आयोजन की अनुमति दे दी है। न्यायालय ने कहा कि वह रथ यात्रा के आयोजन का बारीकी से प्रबंधन नहीं कर सकता है और इसलिए यह काम केन्द्र, राज्य सरकार और मंदिर प्रबंधन के विवेक पर छोड़ेगा। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ को ओडिशा सरकार ने सूचित किया कि वह मंदिर प्रबंधन और केन्द्र के साथ तालमेल करके रथ यात्रा के आयोजन के दौरान चीजों को सुगम बनायेगी। केन्द्र ने भी पीठ को सूचित किया कि नागरिकों के स्वास्थ्य से समझौता किये बगैर राज्य सरकार और मंदिर ट्रस्ट के सहयोग से रथ यात्रा का आयोजन किया जा सकता है।
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न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वह ओडिशा में अन्य स्थानों के लिये नहीं बल्कि सिर्फ पुरी में ही रथ यात्रा के आयोजन की अनुमति दे रहा है। प्रधान न्यायाधीश ने नागपुर में अपने आवास से वीडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से पीठ की अध्यक्षता की और कहा कि इस बारे में कुछ समय बाद आदेश सार्वजनिक किया जायेगा।