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गृह मंत्रालय ने कहा- मास्क पहनने, सामाजिक दूरी का सख्ती से हो पालन
नयी दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने, सामाजिक दूरी कायम करने और पांच या इससे अधिक लोगों के जमा नहीं होने जैसे नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन प्रभावी तरह से लागू किया जा सके। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने अपनी दैनिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि यह सुनिश्चित होना चाहिए कि किसी सार्वजनिक स्थल पर पांच या इससे अधिक लोग जमा नहीं हों। उन्होंने कहा लोगों को सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर थूकना नहीं चाहिए।
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श्रीवास्तव ने कहा कि बुजुर्गों, जो लोग स्वस्थ नहीं हैं, उन्हें और छोटे बच्चों के माता-पिता को घर से काम के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कार्यस्थलों पर शरीर का तापमान जांचने के लिए स्क्रीनिंग का और हैंड सैनेटाइजर्स का इस्तेमाल अनिवार्य होना चाहिए। श्रीवास्तव ने कहा कि लॉकडाउन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शराब, गुटखा और तंबाकू की बिक्री पर पाबंदी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने तीन मईतक लॉकडाउन के दूसरे चरण के लिए बुधवार को समग्र दिशानिर्देश जारी किये हैं और राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों से इन दिशानिर्देशों का जमीन पर क्रियान्वयन करने को कहा है। श्रीवास्तव ने कहा कि मंत्रालय ने आम जनता में इन कदमों के व्यापक प्रचार पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा कि बंद के दौरान एयरलाइन्स, रेलवे और सड़क परिवहन पर पाबंदी रहेगी। टैक्सी, ऑॅटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा और कैब सेवाएं भी प्रतिबंधित रहेंगी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में मॉल, खेल परिसर जैसे सभी सार्वजनिक स्थल बंद रहेंगे और सभी सांस्कृतिक तथा धार्मिक समागमों पर पाबंदी रहेगी।
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श्रीवास्तव ने कहा कि जो क्षेत्र अति प्रभावित या नियंत्रण क्षेत्र नहीं हैं, उनमें 20 अप्रैल के बाद कुछ चुनिंदा गतिविधियों की इजाजत होगी, बशर्ते उन क्षेत्रों में सामाजिक दूरी तथा अन्य मौजूदा नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। उन्होंने कहा, ‘‘ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है कि खेती और संबंधित गतिविधियां पूरी तरह संचालित हों तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक प्रभावी तरीके से काम करे।’’ उन्होंने कहा कि जहां भी बंद का उल्लंघन किया जा रहा है, वहां उचित कार्रवाई की जा रही है। श्रीवास्तव ने कहा, ‘‘गेहूं, चावल, दालें और दूध जैसे आवश्यक सामान की आपूर्ति को लेकर स्थिति संतोषजनक है और उनकी उपलब्धता पर लगातार नजर रखी जा रही है।’’ उन्होंने कहा कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों को आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
In order to make #Lockdown2 successful, certain rules must be followed
Rules for public spaces:
Mandatory wearing of face masks
Social distancing
Prohibition on gathering of more than 5 people
No spittingA complete ban on the sale of alcohol, tobacco & gutka shall be observed pic.twitter.com/At3KGSmNNx
— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) April 16, 2020